अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की 28वीं बैठक श्रम आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रम एवं रोजगार सचिव डॉ. अनिल अग्रवाल की। बैठक में जिसमें मुख्य अभियंता (एपीडब्ल्यूडी), एनएचआईडीसीएल के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और श्रम आयुक्त कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए।
बोर्ड के अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में लाभार्थी श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। अध्यक्ष ने आगे बताया कि बोर्ड अपने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) योजनाओं के तहत लाभ देने की प्रक्रिया में है। बैठक के दौरान बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता के विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और बोर्ड के अध्यक्ष ने बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ, सहायता का विस्तार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
अध्यक्ष ने सदस्यों से निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बीच बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले लाभों के संबंध में जागरूकता पैदा करने का भी आग्रह किया। विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने सर्वसम्मति से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं जैसे मृत्यु सहायता, चिकित्सा सहायता, पेंशन लाभ, शिक्षा सहायता और मातृत्व सहायता के तहत 66 दावों के विरुद्ध 23.05 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दी। स्वीकृत लाभार्थियों को वित्तीय लाभ, सहायता के वितरण की प्रक्रिया डीबीटी मोड के माध्यम से शुरू की जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन वर्ष 2009 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में, बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 9 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रहा है। बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद से इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थी श्रमिकों को 33.22 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।